PRESIDENT ELECTION BY BRIGHT FUTURE
BRIGHT FUTURE राष्ट्रपति संविधान के भाग-5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमण्डल व महान्यायवादी शामिल है। अनुच्छेद 52- भारत का एक राष्ट्रपित होगा। अनुच्छेद 53- संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियोें के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 58- राष्ट्रपति बनने की योग्यता- वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद- भारतीय संविधान में कही भी लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी लाभ का पद वह पद कहा जाता है जिस पर नियुक्ति सरकार करती हो तथा उसके कार्यक्षेत्र को नियंत्रित करने का अधिकार सरकार के पास में ही हो। नोटः- राष्ट्रपति के लाभ के पद के अन्तर्गत बनाया गया कानून संसद बनाता है। लाभ के पद में क्या शामिल हो क्या न हो उसका निर्णय राष्ट्रपति के हाथ में है। संसद के द्वारा राष्ट्रपित के संदर्भ मे...